भोपाल में 22 मकानों को नगर निगम ने घोषित किया अवैध, निर्माण पर रोक

भोपाल के बावड़िया कलां स्थित शुभालय बिहार में नगर निगम ने 22 मकानों को अवैध घोषित कर नोटिस जारी किए हैं। ये मकान टीएंडसीपी के स्वीकृत नक्शे के विपरीत बनाए गए थे। हाईकोर्ट में दायर अवमानना याचिका के बाद यह कार्रवाई की गई है।

  • 17 मकान मालिकों को 15 दिन में अवैध निर्माण खुद हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
  • 5 अधूरे मकानों के निर्माण को तत्काल रोकने का आदेश दिया गया है।
  • इन मकानों की बिल्डिंग परमिशन नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा ने ही जारी की थी।
  • याचिकाकर्ता विवेक दीक्षित के अनुसार, संस्था के 44 संस्थापक सदस्यों की 5 एकड़ जमीन पर भू-माफिया ने 48 प्लॉट अवैध तरीके से बेच दिए थे।
  • सहकारिता विभाग ने इन रजिस्ट्रियों को शून्य कराने के लिए सिविल कोर्ट में केस दायर किया है।
  • फरवरी 2026 में सहकारिता विभाग की जांच में 38 रजिस्ट्रियों की करीब 18.74 करोड़ रुपए की राशि संस्था के खाते में जमा नहीं होने की बात सामने आई।
  • फर्जी दस्तावेजों और हैंडराइटिंग में हेरफेर के जरिए वास्तविक सदस्यों के अधिकार छीने जाने का आरोप है।
  • ये रजिस्ट्रियां तत्कालीन अध्यक्ष अनिता विष्ट और प्रबंधक मनोज साहू के कार्यकाल में हुई थीं।

महत्वपूर्ण निर्देश: सभी मकान मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे 15 दिन के भीतर अवैध निर्माण को हटाएं। यदि निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो निगम स्वयं कार्रवाई करेगा।

यह मामला अब उच्च न्यायालय और सहकारिता विभाग की सतर्क निगरानी में है। नगर निगम की इस कार्रवाई से भविष्य में भू-माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाने का संकेत मिलता है।