छत्तीसगढ़: सूरजपुर मां-बेटी हत्याकांड में चार आरोपी दोषी, सजा का इंतजार
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हुए मां-बेटी हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चार आरोपियों को हत्या, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। इस मामले में सजा 8 अक्टूबर को सुनाई जाएगी। इस हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी।
- 14 अक्टूबर 2024 को हेड कॉन्स्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई थी।
- हत्या से पहले पत्नी के साथ बलात्कार किया गया और फिर धारदार हथियार से मारा गया।
- बेटी के कपड़े उतारकर उसे भी चाकू से मारा गया और लाशें 5 किलोमीटर दूर फेंक दी गईं।
- मुख्य आरोपी कुलदीप साहू ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की और फरार हो गया था।
- घटना के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जनता में भारी आक्रोश देखा गया।
महत्वपूर्ण निर्देश: इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। नागरिकों से अपील है कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी उकसावे में न आएं।
इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में जज आनंद प्रकाश वारियाल के समक्ष चल रही थी। मुख्य आरोपी कुलदीप साहू को कोर्ट से बाहर आते समय हंसते हुए देखा गया था, जिससे लोगों में और भी गुस्सा भड़क उठा। मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते आरोपियों को पकड़ा गया और अब उन्हें दोषी ठहराया गया है। यह मामला न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उम्मीद है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा।
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