महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के मुख्य संचालक सौरभ चंद्राकर को 12 नवंबर तक CBI की कस्टोडियल रिमांड पर रखा गया है। इस दौरान CBI अधिकारी दिल्ली में उससे पूछताछ करेंगे। अदालत ने CBI की रिमांड मंजूर करते हुए सुरक्षा के मद्देनजर उसे दिल्ली ले जाने की अनुमति दी है।

  • सौरभ चंद्राकर को बुधवार को रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया था।
  • महासमुंद के पूर्व कांग्रेस विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर और महादेव ऐप का पैनल ऑपरेटर विशाल रमानी भी उससे मिलने पहुंचे।
  • CBI ने रिमांड आवेदन में बताया कि महादेव ऐप के संचालन के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को प्रोटेक्शन मनी दी जाती थी।
  • ईडी ने भी अपने गैर-जमानती वारंट को लागू कराने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे प्री-मैच्योर कहा।

महत्वपूर्ण निर्दश: अदालत ने सौरभ चंद्राकर की सुरक्षा का हवाला देकर दिल्ली में पूछताछ की अनुमति दी है। किसी भी अन्य स्थान पर ले जाने पर वकील या परिजनों को सूचित करना आवश्यक होगा।

CBI की जांच का फोकस महादेव ऐप के नेटवर्क में शामिल अन्य प्रमोटरों, सहयोगियों और कथित प्रोटेक्शन मनी लेने वालों की भूमिका पर रहेगा। 12 नवंबर को रिमांड खत्म होने के बाद, यह स्पष्ट होगा कि आगे की जांच CBI करेगी या ED को सौरभ को हिरासत में लेने की अनुमति मिलेगी।